सनातन खत्म करने जैसे बयान नरसंहार जैसे

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाइकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया हैं। मद्रास हाइकोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही थी को नरसंहार जैसा करार दिया है।

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज केस रद्द

मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै बेंच ने अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज FIR भी रद्द की। मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमथी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के 80 प्रतिशत बयान हेट स्पीच है, अमित मालवीय ने केवल सनातन का बचाव किया हैं। मंगलवार को जारी फैसले में कोर्ट ने लिखा कि ये दुख की बात है कि हेट स्पीच देने वाले खुले छोड़ दिए जाते है और हेट स्पीच के खिलाफ खड़े होने वाले पर FIR कर दिया जाता है।

उदयनिधि ने 2 सितंबर 2023 को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में दिया था हेट स्पीच

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर 2023 को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया व कोविड 19 से की थी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं उसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए।

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो X पर शेयर करके सवाल उठाया था

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने X पर वीडियो शेयर कर सवाल खड़े किए थे कि क्या यह बयान 80 प्रतिशत सनातन धर्म को मानने वाले आबादी के नरसंहार की अपील है ? जिसके बाद से तमिलनाडु सरकार ने अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज किया था।

सरकार ने गांधी जी का नाम उदाहरण के तौर पर लिया

तमिलनाडु सरकार ने अपने बयान को सही बताते हुए महात्मा गांधी का भी उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी ने भी इस तरह के बयान दिया है जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए इसे भ्रामक बताया। कोर्ट ने कहा कि महात्मा गांधी ने भगवद गीता, रामचरित्र मानस और मनुस्मृति पढ़ी थी। महात्मा गांधी खुद को सच्चे सनातनी बताते है।

उदयनिधि की पार्टी पिछले 100 सालों से हिन्दू धर्म के खिलाफ है

कोर्ट ने उदयनिधि की पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उदयनिधि स्टालिन की पार्टी पिछले 100 सालों से लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ रहे है। चाहे वो भगवान राम की प्रतिमा को जुते की माला पहनाना हो, गणेश जी की मूर्ति तोड़ना हो या फिर अन्य गतिविधि हो। पिछले मामलों में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

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